RegionalTop NewsUttar Pradeshमुख्य समाचार

यूपी कैबिनेट बैठक: सुनवाई के दौरान कोर्ट में आरोपी का होना जरूरी नहीं, विधेयक को मिली मंजूरी

योगी आदित्यनाथ

लखनऊ: प्रदेश की भाजपा सरकार अग्रिम जमानत के प्रावधान में बदलाव कर उसे लागू करना चाहती थी। अब इस विधेयक पर आखिरी मुहर लग गई है।

योगी आदित्यनाथ

बता दें, जमानत की सुनवाई में न्यायालय में आरोपी का मौजूद होना अनिवार्य नहीं होगा आवेदक किसी पुलिस अधिकारी के पूछताछ किये जाने के लिए स्वयं उपस्तिथि होगा। इसमें  अब  सशर्त अग्रिम जमानत का प्रावधान होगा।

पहले यूपी में अग्रिम जमानत का प्रावधान था। लेकिन कुछ वर्षों पहले विधानसभा में विधेयक पास कर कानून को खत्म कर दिया गया था।

ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था। कोर्ट में सरकार ने कहा था कि हम इस मामले में जल्द ही प्रदेश में अग्रिम जमानत का प्रावधान लेकर आएंगे। आगामी विधानसभा सत्र में इस मामले को लेकर सदन में विधेयक पेश किया जाएगा।

=>
=>
loading...
Manish Srivastava