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चीन ने लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर नियम सख्त किए

बीजिंग, 21 अगस्त (आईएएनएस)| चीन के अधिकारियों ने लाइव स्ट्रीम सेवाओं पर कानून कड़े कर दिए हैं। नेशनल ऑफिस अगेंस्ट पोर्नोग्राफिक एंड इलीगल पब्लिकेशन्स (एनओएपीआईपी) ने यह जानकारी दी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, सरकार के छह विभागों द्वारा संयुक्त रूप से जारी नोटिस में लाइव स्ट्रीम सेवा प्रदाताओं, नेटवर्क सेवा प्रदाताओं और एप्लिकेशन स्टोर्स की जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया गया है।

चीन में लाइव स्ट्रीमिंग उद्योग पर फरवरी से सरकार की नजर थी, क्योंकि वह ऑनलाइन पोर्नोग्राफिक कंटेट के खिलाफ अभियान चला रही है।

लाइव-स्ट्रीम सेवा प्रदाताओं को इंटरनेट कंटेंट प्रदाता (आईसीपी) फाइलिंग पूरा करके समाचार सेवाओं, ऑनलाइन शोज और लाइव स्ट्रीम्स के लिए सर्टिफिकेट हासिल करना होगा और शो के प्रसारण के 30 दिनों के अंदर स्थानीय पुलिस को रिपोर्ट देनी होगी।

इसमें यह भी नियम बनाया गया है कि लाइव स्ट्रीम के दर्शकों को अपने असली नाम से पंजीकरण कराना होगा और उन लाइव स्ट्रीम एंकरों को ब्लैकलिस्ट करना होगा, जो नियमन का उल्लंघन करेंगे।

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