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मप्र : रात 8 से 10 बजे तक फोड़े जा सकेंगे पटाखे

भोपाल, 7 नवंबर (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश में दीपावली के मौके पर रात आठ से 10 बजे की मध्य ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे।

राज्य के गृह विभाग ने मंगलवार को प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों एवं जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं कि दीपावली के दिन आतिशबाजी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अंतर्गत नियत समय-सीमा रात आठ से 10 बजे तक का पालन कराया जाए।

गृह विभाग के निर्देशों में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना-उल्लंघन की दशा में संबंधित थाना प्रभारी को व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार माना जाएगा।

जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि सभी थाना प्रभारियों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के संबंध में विस्तृत जानकारी दें, ताकि आदेश का पालन हो सके और किसी भी दशा में अवमानना की स्थिति नहीं बने।

 

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