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लिव-इन पार्टनर के साथ सहमति से शारीरिक संबंध रेप नहीं: सुप्रीम कोर्ट

प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत ने लिव इन पर अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि लिव इन पार्टनर के बीच सहमति से बना संबंध रेप नहीं होता। अगर युवक अपने नियंत्रण के बाहर की परिस्थितियों के कारण महिला से शादी नहीं कर पाता है तो इस तरह के मामलों को पूरी सतर्कता से परखना चाहिए। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र की एक नर्स द्वारा एक डॉक्टर के खिलाफ दर्ज कराई गई प्राथमिकी को खारिज करते हुए यह बात कही। दोनों कुछ समय तक लिव-इन पार्टनर थे।

न्यायमूर्ति ए.के. सिकरी और न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर की पीठ ने एक फैसले में कहा, “रेप और सहमति से बनाए गए यौन संबंध के बीच स्पष्ट अंतर है। इस तरह के मामलों को अदालत को पूरी तरह से सतर्कता से परखना चाहिए कि क्या शिकायतकर्ता वास्तव में पीड़िता से शादी करना चाहता था या उसकी गलत मंथा थी। साथ ही कहीं अपनी यौन इच्छा को पूरा करने के लिए उसने झूठा वादा तो नहीं किया था क्योंकि गलत मंशा या झूठा वादा करना ठगी या धोखा करना होता है।”

पीठ ने ये भी कहा, “अगर आरोपी ने पीड़िता के साथ यौन इच्छा की पूर्ति के एकमात्र उद्देश्य से वादा नहीं किया है तो इस तरह का काम बलात्कार नहीं माना जाएगा।”

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH