NationalTop News

बदल गए आज से कई नियम, कानून तोड़ना अब पड़ेगा भारी

आज यानी की 1 सितंबर से देश में काफी कुछ बदल गया है। नियम कानूनों में अब कुछ ऐसे बदलाव किए गए है जिनका पालन ना करना या अनदेखी करना अब आपकी जेब पर काफी भारी पड़ सकता है।

रोड पर दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट ना लगाने से लेकर आयकर ना भरने तक का जुर्माना इतना बढ़ा दिया गया है कि कोई भी कानून तोड़ने से पहले सौ बार सोचेगा। आईटीआर यानी की इनकम टैक्स फाइल करने की वैसे तो आखिरी तारीख 31 अगस्त है पर अगर आपने अब तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो अब इसके लिए आपको सितंबर के पहले दिन से यानी की आज से आपको पाँच हजार रुपए जुर्माना भरना होगा।

आज से मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम लागू हो गया है जिसके बाद से ट्रेफिक रुल्स ना फॉलो करने पर भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके साथ ही आप अब कहीं से भी ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन कर सकेंगे। यही नहीं अगर सड़क निर्माण में गड़बड़ी के कारण हादसे होते है तो ठेकेदार और कंपनी पर भी जुर्माना लगेगा।

नियम कानूनों में बदलाव बीमा कंपनियों के लिए भी किए गए है बीमा कंपनियां अब प्राकृतिक आपदाओं व दंगे से वाहनों में होने वाले नुकसान के लिए भी आपको क्लेम देंगी।

आज से ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक करना भी मंहगा हो गया है, आज से रेलवे की हर श्रेणी पर बुकिंग में 20-40 रुपए सर्विस चार्ज लगेगा। बैंको को अपने उपभोक्ताओं को अधिकतम 15 दिनों में उनके किसान क्रेडिट कार्ड दे देंगे इस संदर्भ में केंद्र सरकार बैंको को दिशा निर्देश दे चुकी है।

भारतीय स्टेट बैंक ने होम लोन की ब्याज दर में 0.20 फीसदी की कटौती की है , एक सितंबर से होम लोन पर ब्याज़ दर 8.05 फीसदी होगी। आरबीआई ने अगस्त में ही रेपो रेट घटाकर 5.40 फीसदी कर दिया है। सरकार इस नए बदलाव में छूट भी दे रही है कि पुराने टैक्स के मामलों को निपटाने के लिए सरकार ने नई स्कीम चलाई है जो

=>
=>
loading...
BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH