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सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज की पवन की क्यूरेटिव याचिका, फिर भी टल सकती है फांसी

नई दिल्ली। निर्भया के दोषी पवन कुमार द्वारा दायर की गई क्यूरेटिव पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। फांसी से 3 दिन पहले दाखिल की गई याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस एन.वी रमन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया। सर्वोच्च न्यायलय के फैसले के बाद अब सबकी निगाहें पटियाला हाउस कोर्ट पर हैं।

इसके साथ ही चारों दोषियों की शारीरिक और मानसिक स्थिति जानने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को निर्देश देने की मांग को लेकर शनिवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। इस पर भी आज सुनवाई हो सकती है। इसके अलावा फांसी पर स्टे की मांग वाली अर्जी पर भी सुनवाई होगी।

बता दें कि चारों दोषियों में केवल पवन के पास ही कानूनी विकल्प बचे हैं। याचिका खारिज होने के बाद उसके पास अब केवल दया याचिका का विकल्प बचा है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद पवन के वकील एपी सिंह ने कहा कि अब हम राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर करेंगे।

पटियाला हाउस कोर्ट में भी होनी है सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के अलावा आज पटियाला हाउस कोर्ट में भी निर्भया के दोषियों की अर्जी पर सुनवाई होगी। दरअसल, निर्भया के दोषी अक्षय और पवन ने डेथ वारंट पर रोक लगाने के लिए अर्जी दाखिल की है। उनकी दलील है कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की है लिहाजा उसकी फांसी पर रोक लगाई जाए।

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Mohammad Faique
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