लखनऊ। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने 17 मई तो ख़त्म हो रहे लाकडाउन को बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया था। हालांकि केंद्र ने राज्य सरकारों पर छोड़ दिया था कि वह अपने अपने राज्यों में किस तरह की ढील दे सकते हैं। अब यूपी सरकार ने 31 मई तक जारी लॉकडाउन 4.0 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नई गाइ़डलाइन के मुताबिक राज्य में कई चीजों के लिए छूट दी गई है लेकिन कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी। यूपी सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक क्या कुछ नया है आपको बताते हैं।
क्या खुलेगा
रेड और कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानें और फैक्टरियां खुलेंगी।
ग्रामीण क्षेत्र में एवं नगर पालिक क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है।
रेस्टोरेंट खुलेंगे लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी हो सकेगी, मिठाई की दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन सिर्फ सामान बेचा जाएगा, वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी।
पटरी व्यवसायी को काम करने की अनुमति लेनी होगी।
चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के अतिरिक्त दो लोगों को बैठकर चलने की अनुमति होगी।
बाइक पर व्यक्ति अकेला चलेगा, पीछे ठने की अनुमित नहीं। लेकिन महिला को पीछे बैठने की अनुमति है।
थ्री व्हीलर वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्ति ही चल सकेंगे।
प्रदेश भर में निजी वाहनों को दी गई चलने की अनुमति।
बरात में केवल 20 लोग शामिल हो सकेंगे।
प्रिंटिंग प्रेस एवं ड्राई क्लीनर्स आदि की दुकानों को खोलने की अनुमति।
इन पर जारी रहेगी पाबंदियां-
लोगों को घर से बाहर मास्क लगाकर निकलना होगा।
सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल बंद रहेंगे।
सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम, प्रार्थना/धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
राज्यों की सहमति के साथ अंतर्राज्यीय बसों के संचालन को फिलहाल अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके लिए बाद में अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।
दूसरे राज्यों द्वारा निर्धारित किए गए यात्री वाहनों को प्रदेश में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।