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यूपी में कल से खुलेंगे धर्मस्थल, मॉल और रेस्टोरेंट, ये हैं गाइडलाइन

लखनऊ। यूपी में कल यानी 8 जून से कन्टेनमेंट जोन से बाहर के धर्मस्थल, शॉपिंग मॉल, होटल व रेस्टोरेंट खुल जाएंगे। इसको लेकर प्रशासन ने गाइडलाइन जारी करते हुए धर्म स्थल, कार्यालय, शॉपिंग माल, होटल व रेस्टोरेंट संचालन के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है।

शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेन्ट्स के लिए गाइडलाइंस

• सीसीटीवी काम करने चाहिए. सभी का थर्मल स्कैनिंग और अल्कोहल वाला सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा.
• जिन लोगों में कोरोना का लक्षण नहीं पाया जाएगा सिर्फ उन्हीं को प्रवेश की अनुमति होगी.
• किसी वृद्ध, गर्भवती महिला या गंभीर बीमारी वाले कर्मचारी को काम करने के लिए नहीं बुलाया जा सकता.
• एस्केलेटर पर एक सीढ़ी छोड़कर ही चढ़ा जा सकता है.
• होटल या रेस्टोरेन्ट में भीड़ वाले कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सकेंगे.
• फूड कोर्ट या रेस्टोरेन्ट में 50 फीसदी क्षमता में ही ग्राहक बैठाए जा सकते हैं.
• बिल देने में कैशलेस ट्रांजेक्शन की व्यवस्था की जानी चाहिए.
• डिस्पोजेबल मेन्यू रखना होगा और अच्छी क्वॉलिटी का नैपकिन पेपर रखना अनिवार्य है.

धार्मिक स्थलों के लिए गाइडलाइंस

• धार्मिक स्थल स्थानीय प्रशासन से सम्पर्क कर सभी निर्देशों का पालन करेंगे.
• धार्मिक स्थल में एक बार में 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे.
• धार्मिक स्थलों को अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनर रखना अनिवार्य होगा.
• जिन लोगों में कोरोना का लक्षण नहीं पाया जाएगा, उन्हीं को धार्मिक स्थल के अंदर प्रवेश मिलेगा. साथ ही सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
• जूते-चप्पल या तो गाड़ी में छोड़कर आना होगा या फिर स्टैंड की व्यवस्था होनी चाहिए.
• धार्मिक स्थलों पर कोरोना संक्रमण से बचने के लिए अनाउंसमेंट करना जरूरी होगा.
• एयर कंडीशनर चलाए जा सकते हैं. लेकिन टेम्परेचर 24 से 30 डिग्री के बीच रखना होगा.
• मूर्तियों को छूने की अनुमति नहीं होगी. प्रसाद वितरण नहीं होगा. समूह गायन की जगह रिकॉर्ड बजाए जाएंगे.

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH