नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने बुधवार को अनलॉक- 3 को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। गाइडलाइन के मुताबिक, रात में लोगों के आने-जाने पर पाबंदी हटा दी गई है।
इसके साथ ही 5 अगस्त 2020 से सभी योग संस्थानों और जिम खोलने की अनुमति दे दी गई है। इन सभी जगहों पर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा।
अनलॉक-3 में इस बार कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ और गतिविधियों को शुरू करने के लिए कदम उठाए गए हैं। हालांकि गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक सभी कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त 2020 तक सख्त लॉकडाउन रहेगा।
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