लखनऊ। अगर आप भी बाइक चलाते वक्त फोन का इस्तेमाल करते हैं तो भारी जुर्माना चुकाने के लिए तैयार हो जाइए। अब बाइक पर चलाते समय मोबाइल से बात करते हुए पकडे जाने पर पहले एक हजार रु, अगर दूसरी बार ऐसा ही करते हुए पकड़े गए तो 10 हजार रु का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीँ अगर आप अपने वाहन को मोडिफाई कराते हैं तो इस पर भी जुर्माने का प्रावधान है। इसपर 5 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। दरअसल, राज्य सरकार ने यातायात नियमों के पालन को लेकर पिछले दिनों जुर्माना राशि बढ़ाने का जो फैसला लिया था उसकी गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है।
इसके मुताबिक़ अब बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाने पर पांच हजार और बगैर हेलमेट दोपहिया वाहन व सीट बेल्ट लगाए बिना चौपहिया वाहन चलाने पर एक हजार रुपये भुगतने पड़ेंगे। इसमें गलत पार्किंग पर पहली बार 500 रुपये व दूसरी बार में 1500 रुपये जुर्माना तय हुआ है। जबकि वाहन को गलत ढंग से मॉडिफाई कराकर बेचने पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है।
बिना बीमा कराए वाहन चलाने पर पहली बार में पकड़े जाने पर दो हजार तो दूसरी बार में चार हजार रुपये जुर्माना देना होगा। इसके साथ अधिकारी की बात न मानने या उसके काम में बाधा डालने पर लगने वाले एक हजार रुपये के जुर्माने के बजाय दो हजार रुपये देने होंगे।
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