नई दिल्ली। कोरोना को देखते हुए देश के कई राज्यों ने नए-नए नियम लागू किए हैं। अब इसी के तहत मिजोरम सरकार ने पेट्रोल खरीदने की भी लिमिट तय कर दी है। लोगों को इस तय सीमा से ज्यादा पेट्रोल नहीं मिलेगा।
अब राज्य में स्कूटर के लिए सिर्फ 3 लीटर, बाइक के लिए 5 लीटर और कार के लिए 10 लीटर पेट्रोल-डीज़ल मिलेगा।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कोरोना वायरस की वजह से कई जगहों पर लॉकडाउन लगा हुआ है। फ्यूल टैंक समय पर नहीं पहुंच पा रहे है जिसकी वजह से वहां पर पेट्रोल-डीज़ल की कमी हो गई है। ऐसे में सरकार को ये कदम उठाना पड़ा है।
अधिकारियों ने कहा, आदेश के अनुसार, स्कूटरों के लिए 3 लीटर, अन्य दोपहिया वाहनों के लिए 5 लीटर, हल्के मोटर वाहन यानी कार के लिए 10 लीटर (LMV), मैक्सी कैब्स, मिनी ट्रक जिप्सी के लिए 20 लीटर की इज़ाजत है। वहीं, ट्रक और बस के लिए 100 लीटर की अनुमति दी गई है।
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