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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉ कफील खान की तुरंत रिहाई का दिया आदेश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के ऑक्सिजन कांड में आरोपी डॉ. कफील को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कफील खान को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भड़काऊ भाषण देने के मामले में सशर्त जमानत दे दी है।साथ ही उन पर लगे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) एक्ट को भी रद्द दिया है। कोर्ट ने कहा कि रासुका के तहत गिरफ्तारी अवैध है।

इस पर प्रियंका गांधी ने फेसबुक पोस्ट में लिखा, ‘आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉ कफील खान से रासुका हटाकर उनकी रिहाई का आदेश दिया। आशा है कि यूपी सरकार कफील खान को बिना किसी विद्वेष के अविलंब रिहा करेगी। कफील खान की रिहाई के प्रयासों में लगे तमाम न्याय पसंद लोगों व अल्पसंख्यक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद।’

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH