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महाराष्ट्र में अब रेप के दोषियों को मिलेगी फांसी, उद्धव सरकार बनाएगी कानून

मुंबई। महाराष्ट्र में अब रेप के दोषियों को फांसी की सजा मिलेगी। दरअसल, महाराष्ट्र की उद्धव सरकार बच्चियों और महिलाओं के साथ हो रही यौन उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर सख्त है। अब महाराष्ट्र सरकार राज्य में ऐसा कानून बनाने जा रही है, जिसमें रेप करने वाले को सीधे मृत्युदंड का प्रावधान होगा। कैबिनेट से इस बिल को मंजूरी मिल गई है और जल्द ही इसे विधान सभा में पेश किया जाएगा।

प्रस्तावित कानून को राज्य में लागू करने के लिये विधेयक के मसौदे में भादंसं, सीआरपीसी और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं में संशोधन करने का प्रस्ताव है। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि मंत्रिमंडल ने यहां एक बैठक में विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी और इसे आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य विधानमंडल में पेश किया जाएगा। विधानमंडल का दो दिवसीय शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से मुंबई में शुरू हो रहा है।

उन्होंने कहा कि विधेयक विधानमंडल के दोनों सदनों में चर्चा और अनुमोदन के लिए आएगा। इसे कानून का रूप ले लेने पर ‘शक्ति अधिनियम कहा जाएगा। देशमुख ने कहा कि इसमें 15 दिनों के भीतर किसी मामले में जांच पूरी करने और 30 दिन के भीतर सुनवाई का प्रावधान है।

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH