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आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को 2 साल की सज़ा, 1 लाख का जुर्माना

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सोमनाथ भारती को तगड़ा झटका लगा है। हाल ही में जेल से बाहर आए आप विधायक को राउज एवेन्यू कोर्ट ने साल 2016 में एम्स के सुरक्षा कर्मी से मारपीट के मामले में जानबूझकर चोट पहुंचाने और हमले का दोषी ठहराया है।

इस मामले में शनिवार को कोर्ट ने सोमनाथ को दोषी मानते हुए 2 साल की सजा सुनाई है साथ ही 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि अगर जुर्माना नहीं भरा गया तो दोषी को 1 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। हालांकि उन्हें 20 हजार रूपए के निजी मुचलके पर पर जमानत दे दी गई।

सोमनाथ भारती को जानबूझकर चोट पहुंचाने, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने के लिए दोषी ठहराया गया है। कोर्ट ने सभी दलीलें सुनने बाद भारती की सजा तय की। सोमनाथ भारती को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का भी दोषी ठहराया गया है। वहीं इस मामले में 4 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया।

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH