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निकिता मर्डर केसः कोर्ट ने तौसीफ और रेहान को सुनाई उम्रकैद की सजा

नई दिल्ली। चर्चित निकिता तोमर हत्याकांड केस में दोषी तौसीफ और रेहान को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। हरियाणा के फरीदाबाद की एक अदालत दोनों को दोषी मानते हुए फैसला सुनाया।

इसके साथ ही दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि अदालत ने तौसीफ और रेहान  को 24 मार्च को दोषी करार दिया था।

तौसीफ और रेहान को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 (हत्या), 366 (एक महिला का अपहरण कर उसे शादी के लिए मजबूर करना) और 120-बी / 34 (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया गया था। तौसीफ को हथियार कानून के तहत भी दोषी पाया गया था।

पुलिस ने बताया था कि तौसीफ, निकिता तोमर से विवाह करना चाहता था और उसने पिछले साल 26 अक्टूबर को फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। निकिता तोमर के पिता मूलचंद तोमर ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की थी।

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ऐदल सिंह ने बताया कि इस मामले में कुल 57 गवाहों की गवाही हुई है। इस मामले को 26 मार्च को पांच माह हो जाएंगे। हत्या के 11 दिन बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया था।

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Mohammad Faique
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