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वित्त मंत्रालय के बैंकों को निर्देश, ऑनलाइन भुगतान पर न वसूलें चार्ज

नोटबंदी, परेशान, मंत्रालय, आइएमपीएस, वसूलें चार्ज

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नई दिल्ली। नोटबंदी से परेशान लोगों को राहत देनेे के लिए मोदी सरकार हर दिन नई-नई घोषणाएं कर रही हैं। अब मोदी सरकार ने ऑनलाइन भुगतान करने वाले लोगों के लिए बड़ी घोषणा की है।

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्रालय ने बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कहा कि वे इमीडिएट पेमेंट सिस्टम (आइएमपीएस) और यूपीआइ से एक हजार रुपये से अधिक के ट्रांसफर पर लगने वाले शुल्क को एनईएफटी के बराबर स्तर पर सीमित रखें। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारी बैंकों को १ जनवरी से ३१ मार्च तक किसी भी प्रकार के डिजिटल लेन-देन पर कोई शुल्क न लेने का निर्देश जारी किया है।

नियमों के अनुसार अब तक १० हजार रुपए तक के एनईएफटी हस्तांतरण पर ढाई रुपए का शुल्क लगता है। इसके बाद १०,००० से एक लाख रुपए तक के लेनदेन पर पांच रुपए, एक से दो लाख रुपे के लिए १५ रुपए और दो लाख रुपए से ज्यादा पर २५ रुपए का सेवा शुल्क लिया जाता है।

सरकार ने अपने एक बयान में कहा है कि डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए ही यह दिशा-निर्देश दिए हैं। इसके मुताबिक सरकारी बैंकों से एक हजार रुपये से अधिक के आइएमपीएस ट्रांसफर अथवा यूपीआइ से भुगतान पर एनईएफटी के निर्धारित शुल्क से अधिक चार्ज वसूल नहीं किया जाए। अलबत्ता सेवा कर की मौजूदा दर लागू रहेगी।

 

 

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