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कर्नाटक सरकार स्थानीय लोगों को देगी शतप्रतिशत रिजर्वेशन!

कर्नाटक सरकार, प्राइवेट सेक्टर में 100 फीसद रिजर्वेशऩ कर्नाटक औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) के नियमreservation in jobs
कर्नाटक सरकार, प्राइवेट सेक्टर में 100 फीसद रिजर्वेशऩ कर्नाटक औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) के नियम
reservation in jobs

बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार ने राज्य के प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय निवासियों के लिए 100 फीसद रिजर्वेशन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। राज्य के श्रम विभाग ने 1961 के कर्नाटक औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) के नियमों में संशोधन कर मसौदा जारी किया है।

कन्नड़ निवासियों के लिए यह 100 फीसद रिजर्वेशन कोटा इंफोटेक और बायोटेक सेक्टर को छोड़ उन सभी प्राइवेट इंडस्ट्री में लागू होंगे, जिसे कर्नाटक सरकार की इंडस्ट्रीयल पॉलिसी के तहत छूट मिल रही है।

यदि इनमें से कोई कंपनी नई गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती है तो उन्हें पहले से दी गई छूट खत्म कर दी जाएगी। लॉ डिपार्टमेंट की ओर से इन संशोधनों को मंजूरी मिलते ही लागू कर दिया जाएगा।

कर्नाटक के श्रम मंत्री संतोष लड ने बताया, ‘हम यह नहीं कहते कि अगर नौकरी के लिए किसी कन्नड़ भाषी ने आवेदन न किया हो तो भी उन्हीं के लिए नौकरी रखी जाए। लेकिन कर्नाटक में किसी नौकरी के लिए पहला ऑप्शन कन्नड़ निवासी होंगे।

विभाग की ओर से उन दिव्यांगों को 5 फीसद का रिजर्वेशन उपलब्ध कराया गया है जो कर्नाटक निवासी हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व बायोटेक्नोलॉजी को छूट दी गयी है, क्योंकि ये 2014 से पांच साल की अवधि के लिए 1961 के कर्नाटक औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) के नियमों के तहत नहीं आते हैं। संशोधन के लिए श्रम विभाग ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से भी सहमति प्राप्त की।

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