Uttar Pradesh

प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप को मिली जमानत

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले साल प्रयागराज के अटाला इलाके में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप को जमानत दे दी है। जावेद मोहम्मद को प्रयागराज के खुल्दाबाद थाने में दर्ज एक आपराधिक मामले में जमानत दी गई है। इससे पूर्व, अदालत ने 28 जनवरी, 2023 को जावेद मोहम्मद को प्रयागराज के करेली थाना में दर्ज इसी तरह के एक दूसरे मामले में जमानत दी थी।

न्यायमूर्ति अजय भनोट ने जावेद को एक चेतावनी के साथ जमानत दी कि वह ऐसा कोई संदेश पोस्ट न करे जो सामाजिक सद्भाव या राष्ट्रीय एकता को बाधित करता हो। आवेदक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एस.एफ.ए. नकवी ने तर्क दिया कि जावेद 10 जून, 2022 से जेल में बंद है और इसी तरह के कई आरोपी पहले ही जमानत पर रिहा हो चुके हैं, इसलिए वह भी जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

नकवी ने आगे कहा कि आवेदक कानून का पालन करने वाला नागरिक है जो देश की एकता और विभिन्न समुदायों के बीच सौहार्द को अपने दिल के बहुत करीब रखता है। वकील ने कहा, आवेदक ने न तो कोई मैसेज पोस्ट किया है और न ही पोस्ट करेगा, जो समाज में सामाजिक सद्भाव को बाधित करे। जावेद और कुछ अन्य के खिलाफ खुल्दाबाद पुलिस स्टेशन में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, सार्वजनिक संपत्ति क्षति अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की आईपीसी धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH