गाजीपुर। गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा सुनाई है। मुख्तार पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज इस केस में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय मर्डर केस के साथ ही वाराणसी व्यापारी नंदकिशोर रूंगटा के अपहरण केस को भी आधार बनाया गया था।
बता दें कि मुख्तार और अफजाल दोनों ही बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के केस में पुख्ता साक्ष्यों के अभाव में जुलाई 2019 में बरी हो चुके हैं। लेकिन गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे की सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई थी कि मुख्तार और अफजाल ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके इस केस में गवाही नहीं होने दी और वे बरी हो गए।