Uttar Pradesh

गैंगस्टर एक्ट मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, लगा 5 लाख का जुर्माना

लखनऊ। गैंगस्टर मामले में कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि गुरुवार को गैंगस्टर मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी और उसके शार्गिंद सोनू यादव को दोषी करार दिया गया था। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार बांदा जेल से न्यायालय में पेश हुआ जबकि सोनू यादव न्यायालय में मौजूद था।

क्या है करंडा मामला?

2009 में करंडा थाना क्षेत्र के सबुआ निवासी कपिलदेव सिंह की हत्या और मुहम्मदाबाद के अमीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले को आधार बनाकर मुख्तार अंसारी और सोनू यादव के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत करंडा थाना में मुकदमा दर्ज हुआ था। लंबे समय से इस मामले में सुनवाई चल रही थी। जिसपर आज फैसला आ गया है।

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH