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आज राज्यसभा सांसद पद की शपथ नहीं ले सकेंगे संजय सिंह, सभापति ने नहीं दी अनुमति

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह सोमवार 5 फरवरी को राज्यसभा सांसद पद की शपथ नहीं ले सकेंगे। राज्यसभा सभापति ने संजय सिंह को सांसद के तौर पर शपथ लेने की अनुमति नहीं दी है। सभापति का कहना है कि उनका मामला फिलहाल विशेषाधिकार समिति के पास है और इस वजह से उन्हें पद की शपथ लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से आंशिक राहत दी गई थी और कोर्ट ने संजय सिंह को जेल से बाहर आकर राज्यसभा में शपथ लेने की अनुमति दी थी। सोमवार को उनहें शपथ लेना था लेकिन शपथ ग्रहण से पहले ही राज्यसभा सभापति ने सांसद के तौर पर संजय सिंह को शपथ लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।

बता दें कि गुरुवार 1 फरवरी को संजय सिंह ने अंतरिम जमानत याचिका के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और उन्होंने 7 दिन की अंतरिम बेल देने की मांग की थी, ताकि 5 फरवरी को वे राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ग्रहण कर सकें। शपथ ग्रहण के साथ ही, 5 फरवरी से 9 फरवरी तक चलने वाले संसद सत्र में भी वे भाग ले सकें।

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the authorBRIJESH SINGH