नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 13 फरवरी से 15 फरवरी तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने सिसोदिया को उनकी भतीजी की शादी समारोह में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी है।
दिल्ली आबकारी मामले की जांच कर सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 मार्च को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया।
मनीष सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी को पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि, वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली थी। इससे पहले हाई कोर्ट और निचली अदालत पहले ही जमानत देने से हाथ खड़े कर चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर निचली अदालत में मामले की सुनवाई में देरी होती है तो सिसोदिया 3 महीने बाद जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं।