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समाज कल्याण योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य नहीं : न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय, समाज कल्याण योजनाओं, आधार कार्ड, न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर, न्यायमूर्ति डी. वाय. चंद्रचूड़

नई दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि समाज कल्याण योजनाओं के तहत लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर, न्यायमूर्ति डी. वाय. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की सदस्यता वाली पीठ ने हालांकि यह भी कहा कि अन्य योजनाओं के लिए आधार की जरूरत पड़ सकती है।

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वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने सरकार द्वारा जारी किए गए विभिन्न आदेशों को चुनौती दी थी, जिनमें विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ उठाने के लिए आधार को अनिवार्य बताया गया। दीवान ने शीर्ष अदालत से कहा कि सरकार ने इससे पहले कहा था कि विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसे अनिवार्य नहीं किया जाएगा।

शीर्ष अदालत ने 11 अगस्त को दिए आदेश में सिर्फ जन वितरण प्रणाली से अनाज लेने और रियायती दर पर घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी सिलिंडर लेने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य रखा था। न्यायमूर्ति केहर ने याचिकाकर्ता के सात न्यायाधीशों की पीठ गठित करने के अनुरोध पर असमर्थता जताई और कहा कि मामले की सुनवाई में लंबा समय लगेगा।

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