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बिलकिस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को गुजरात पुलिस अधिकारी रामाभाई भगोरा की जल्द सुनवाई की याचिका पर रोक लगा दी।

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इस याचिका में बंबई उच्च न्यायालय द्वारा भगोरा को दोषी करार दिए जाने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई थी। कोर्ट की अवकाश पीठ के न्यायाधीश ए.के.सीकरी और न्यायाधीश दीपक गुप्ता ने कहा कि इस मामले में जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यह मामला 2002 गुजरात दंगों के कई मामलों में से एक है।

भगोरा के वकील ने पीठ से आग्रह किया था कि उनके मुवक्किल पहले ही सजा पूरी कर चुके हैं और यदि उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई तो वह अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे।

बंबई हाईकोर्ट ने इस मामले में भगोरा और कुछ अन्य को कारावास की सजा सुनाई थी और उन पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। भगोरा अपनी सजा पूरी कर चुके हैं।

 

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ashish bindelkar