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मुंबई ब्लास्टः अबू सलेम सहित छह दोषी करार, टाडा कोर्ट का फैसला

अबू सलेम साजिश मामले में दोषी, मुंबई सीरियल ब्लास्ट में छह दोषी करार, मुंबई सीरियल ब्लास्ट में टाडा कोर्ट का फैसला, अब्दुल कय्यूम पर्याप्त सबूतों के अभाव में बरीabu salem mumbai blast accused

कोर्ट ने अबू सलेम को साजिश मामले में दोषी पाया

मुंबई। 12 मार्च, 1993 को मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में आज शुक्रवार को स्पेशल टाडा कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। इस मामले में अबू सलेम समेत छह आरोपियों को जस्टिस जी.एस. सानप की बेंच ने दोषी करार दिया है। एक आरोपी अब्‍दुल कय्यूम को पर्याप्‍त सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।

अबू सलेम साजिश मामले में दोषी, मुंबई सीरियल ब्लास्ट में छह दोषी करार, मुंबई सीरियल ब्लास्ट में टाडा कोर्ट का फैसला, अब्दुल कय्यूम पर्याप्त सबूतों के अभाव में बरी
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फैसला सुनाते समय अबू सलेम समेत अन्य आरोपी कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट परिसर में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात था। टाडा कोर्ट ने अबू सलेम को साजिश मामले में दोषी पाया। बता दें कि दाऊद के दुबई दफ्तर में कय्यूम मैनेजर था।

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अबु सलेम, मुस्तफा, मोहम्मद दोसा, फिरोज राशिद खान, करीमुल्ला शेख, ताहिर मर्चेंट को 93 ब्लास्ट का दोषी करार दिया गया है। 1993 में हुए इन विस्फोटों में 257 लोग मारे गए थे और 713 गंभीर रूप से घायल हुए थे। मुकदमे का पहला पहला चरण 2007 में पूरा हुआ था। इसमें कोर्ट ने 100 लोगों को दोषी ठहराया था और 23 लोगों को बरी कर दिया था।

सात आरोपियों अबू सलेम, मुस्तफा दोसा, करीमुल्ला खान, फीरोज अब्दुल राशिद खान, रियाज सिद्दीकी, ताहिर मर्चेंट और अब्दुल कय्यूम का मुकदमा मुख्य मुकदमे से अलग कर दिया गया था। क्योंकि इनकी गिरफ्तारी मुख्य मुकदमा पूरा होने के बाद हुई थी।

इस मामले में सलेम पर गुजरात से हथियार मुंबई ले जाने का आरोप है। मुस्तफा दोसा भारत में आरडीएक्स समेत विस्फोटकों को लाने का आरोपी है।

सलेम ने एके-56 राइफलें, 250 बुलेट और कुछ हैंड ग्रेनेड अभिनेता संजय दत्त को उनके आवास पर 16 जनवरी 1993 को सौंपे थे। दो दिन बाद सलेम और दो अन्य लोग दत्त के घर से दो राइफल और कुछ गोलियां ले गए थे।

क्या था मामला

12 मार्च, 1993 को मुंबई में एक के बाद एक 12 बम धमाके हुए थे। बम धमाके में 257 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। बताया जाता है कि धमाकों में 27 करोड़ रुपये संपत्ति नष्ट हुई थी।इस मामले में 129 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया था।

साल 2007 में टाडा कोर्ट ने 100 लोगों को सजा सुनाई. इसी मामले में याकूब मेमन को 2015 में फांसी हुई थी।ब्लास्ट से जुड़े एक अन्य मामले में ही फिल्म अभिनेता संजय दत्त अवैध हथियार रखने के दोषी पाए गए और उन्हें टाडा कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई थी। वहीं ब्लास्ट का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम 1995 से फरार है।

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