अवमानना के दोषी सी. एस. कर्णन भुगत रहे हैं छह माह की सजा
कोलकाता| कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश सी. एस. कर्णन ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी को चिट्ठी लिखकर जमानत या पेरोल दिए जाने का अनुरोध किया है।
न्यायाधीश कर्णन के वकील मैथ्यू जे. नेदुमपारा ने सोमवार को यह जानकारी दी। सर्वोच्च न्यायालय ने नौ मई को 62 वर्षीय सेवानिवृत्त न्यायाधीश सी. एस. कर्णन को अवमानना के दोष में छह महीने की सजा सुनाई है।
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सजा सुनाए जाने के बाद कुछ दिनों तक लापता रहे कर्णन को चेन्नई से गिरफ्तार किया गया और बुधवार को कोलकाता लाया गया, जहां उन्हें प्रेसीडेंसी जेल में रखा गया था। गुरुवार को हालांकि स्वास्थ्य खराब होने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। नेदुमपारा ने फोन पर बताया, “हमने जमानत या पेरोल के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है।”
सी. एस. कर्णन ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, “अपने क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल कर और उसे विस्तार देते हुए न्याय एवं समानता के हित में सजायाफ्ता न्यायाधीश सी. एस. कर्णन को जमानत/पेरोल प्रदान करें।”
कर्णन की याचिका के हवाले से नेदुमपारा ने कहा, “याचिकाकर्ता जमानत या पेरोल दिए जाने के एवज में किसी भी शर्त या नियम का पालन करने के लिए तैयार एवं इच्छुक है।”