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जेईई-एडवांस के तहत IIT काउंसलिंग और दाखिले पर रोक

जेईई-एडवांस, IIT, काउंसलिंग व दाखिले पर रोक, सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक रुके IIT काउंसलिंग और दाखिले

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जेईई (एडवांस) के तहत परीक्षा के संबंध में अब आगे IIT काउंसलिंग और दाखिले पर रोक लगाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि आईआईटी जेईई-एडवांस की सीटों के लिए कोई काउंसलिंग या दाखिला अगले आदेश तक नहीं होगा।जेईई-एडवांस, IIT, काउंसलिंग व दाखिले पर रोक, सुप्रीम कोर्टन्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर की पीठ ने ये फैसला लिया है। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 10 जुलाई तय कर दी। अदालत का यह आदेश दो अभ्यर्थियों की याचिका पर आया है, जिसमें दो प्रश्नों में गलतियों के लिए सभी उम्मीदवारों को 7 अंक दिए गए हैं। इसमें एक प्रश्न रसायन विज्ञान का है और दूसरा गणित का है।

ये गलतियां हिंदा संस्करण के प्रश्नपत्र में हुई हैं। इसमें रसायन विज्ञान के प्रश्न के लिए 3 अंक और गणित के प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। पीठ ने यह भी आदेश दिया कि अब से कोई उच्च न्यायालय जेईई-आईआईटी (एडवांस) संबंधी किसी याचिका पर विचार नहीं करेगा।

अदालत ने आगे उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल से शनिवार तक उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित जेईई-आईआईटी (एडवांस) से जुड़ी याचिकाओं की संख्या व मामलों की प्रकृति की सूचना देने का निर्देश दिया है।

अदालत ने संकेत दिया कि जिन छात्रों ने इन दो सवालों को हल नहीं किया है, उन्हें बाहर रखा जा सकता है। जिन्होंने इसे या गलत हल किया है, उन्हें यह अंक मिलेंगे। अब तक 33,000 छात्रों की काउंसलिंग हो चुकी है और उन्हें प्रवेश दिया जा चुका है। कुल 36,000 सीटें हैं।

अदालत से कहा गया कि एक याचिकाकर्ता ने कुल 366 में से 185 अंक हासिल किए हैं। दूसरा याचिकाकर्ता पहले ही आईआईटी बांबे में दाखिला ले चुका है।

याचिकाकर्ता के तरफ से पेश होते हुए वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा कि अतिरिक्त अंक किसी को भी नहीं दिए जा सकते, जिन्होंने दोनों सवालों के उत्तर नहीं दिए।

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Sudha Pal
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