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हनीप्रीत की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली, 26 सितंबर (आईएएनएस)| दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को हनीप्रीत इंसां की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

हनीप्रीत खुद को 20 साल कारावास की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की दत्तक पुत्री बताती है। न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल ने आज ही दाखिल की गई याचिका पर कहा, याचिका औचित्यपूर्ण नहीं है। हनीप्रीत हरियाणा में गिरफ्तारी से बच रही है।

हनीप्रीत ने अपनी याचिका में कहा है कि हरियाणा में उनकी जान को खतरा है।

उसके वकील प्रदीप कुमार आर्य ने पीठ से कहा कि मेरी मुवक्किल जांच में शामिल होना चाहती हैं, लेकिन गिरफ्तारी से बचना चाहती हैं।

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