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मेट्रो किराए में वृद्धि कानून का उल्लंघन : केजरीवाल

नई दिल्ली, 2 अक्टूबर (आईएएनएस)| दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि पांच महीने में दूसरी बार दिल्ली मेट्रो का प्रस्तावित किराया वृद्धि कानून का सरासर उल्लंघन है।

केजरीवाल ने केंद्र सरकार से मेट्रो किराए में वृद्धि को रोकने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि किराए में वृद्धि किराया निर्धारण समिति (एफएफसी) की सिफारिश का उल्लंघन होगा। एफएफसी की सिफारिश में कहा गया है कि दो किराया वृद्धि में एक साल का अंतर करना होगा।

बयान में कहा गया है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी ) दावा करता है कि वह एफएफसी की किराया वृद्धि की सिफारिश से बंधी है, लेकिन दो बार किराया वृद्धि में समय के अंतर की उपेक्षा करके डीएमआरसी द्वारा एफएफसी की सिफारिशों को चुनिंदा तौर पर क्रियान्वयन किया जा रहा है।

बयान में कहा गया है, दिल्ली सरकार ने दिल्ली मेट्रो रेलवे (संचालन व रखरखाव) अधिनियम, 2002 की धारा 86 के तहत केंद्र सरकार से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की अपील की और दिल्ली सरकार व केंद्र के संयुक्त रूप से मामले की समीक्षा होने तक किराए में वृद्धि को रोकने का आग्रह किया।

दिल्ली मेट्रो का किराया इस साल दूसरी बार 10 अक्टूबर से बढ़ाया जाना है।

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