नई दिल्ली। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने 900 से अधिक फर्जी मालिकों की ‘बेनामी’ संपत्तियों को जब्त किया है। लगभग 3,500 करोड़ रुपये की इन संपत्तियों में फ्लैट्स, दुकानें, आभूषण और वाहन शामिल हैं। आधिकारिक बयान में गुरुवार 11 जनवरी को यह जानकारी दी गई।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि कर अधिकारियों ने यह कार्रवाई बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम के तहत की है। यह कानून एक नवंबर, 2016 से प्रभावी हुआ है।
बयान में यह भी कहा गया है कि, विभाग ने साल 2017 के मई में पूरे भारत में अपने जांच निदेशालयों के तहत 24 समर्पित बेनामी निषेध इकाइयों (बीपीयूज) की स्थापना की है, जिससे कि बेनामी संपत्तियों पर तेजी से कार्रवाई की जा सके।
मंत्रालय ने बताया, विभाग द्वारा किए गए ठोस प्रयासों के कारण, अधिनियम के तहत 900 से अधिक संपत्तियों को अटैच किया गया है, जिसमें भूखंड, फ्लैट्स, दुकानें, आभूषण, वाहन, बैक खातों में जमा, सावधि जमा शामिल है। यह भी कहा गया कि अटैच की गई संपत्तियों का मूल्य 3,500 करोड़ रुपये से अधिक है, जिसमें 2,900 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां शामिल हैं।