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पटियाला हाउस अदालत में हिंसा पर केंद्र से जवाब तलब

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नई दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालय ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार व अन्य पर 15 फरवरी और 17 फरवरी को पटियाला हाउस अदालत में कुछ वकीलों द्वारा किए गए हमले सिलसिले में शुक्रवार को केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। न्यायालय ने अदालत में हुई इस हिंसा की जांच विशेष जांच दल (एसआईटी) से कराने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को यह नोटिस जारी किया, जिसमें दोनों से चार मार्च तक जवाब मांगा गया है।

न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर और न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे की पीठ ने इस मामले में तीन वकीलों- विक्रम सिंह चौहान, यशपाल सिंह और ओम शर्मा को भी न्याय प्रक्रिया में बाधा डालने और सर्वोच्च न्यायालय के 17 फरवरी के आदेश की जानबूझकर अवहेलना करने के आरोप में नोटिस जारी किए। पटियाला हाउस अदालत परिसर में 15 और 17 फरवरी को कन्हैया और कुछ पत्रकारों से मारपीट की गई थी।

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