National

आप विधायक प्रकाश जारवाल को जमानत मिली

नई दिल्ली, 9 मार्च (आईएएनएस)| दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले महीने दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर कथित रूप से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक प्रकाश जारवाल को शुक्रवार को जमानत प्रदान कर दी। अदालत ने कहा कि जमानत याचिका पर बहस के दौरान विधानसभा के सदस्यों और नौकरशाहों के बीच विश्वास की कमी स्पष्ट रूप से देखी गई।

न्यायाधीश मुक्ता गुप्ता ने जारवाल को जमानत देते हुए कहा, भविष्य में किसी अप्रत्याशित घटना से बचने के लिए तथा पारदर्शिता बरकरार रखने के लिए, दिल्ली सरकार को यह सलाह दी जाती है कि विधायकों और नौकरशाहों की बैठकों की वीडियोग्राफी कराई जाए।

अदालत ने जारवाल को 50,000 रुपये का निजी बांड और इसी रकम की दो और जमानत भरने का आदेश दिया।

अदालत ने हालांकि जमानत के साथ यह शर्त लगाई गई है कि जारवाल खुद या किसी अन्य के जरिए शिकायकर्ता को परेशान करने या धमकी देने जैसी कार्रवाई करते हैं तो पुलिस को जमानत रद्द करने का अधिकार होगा।

मुख्य सचिव ने 19 फरवरी को यह आरोप लगाया था कि आप विधायक जारवाल और अमानतुल्ला खान ने मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की उपस्थिति में मुख्यमंत्री आवास पर उन्हें पीटा था, जहां शीर्ष नौकरशाह को आपातकालीन बैठक के लिए तलब किया गया था।

=>
=>
loading...