लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मकान मालिकों की मनमानी को रोक लगाने के लिए नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। इस नए कानून से किराएदार और मकान मालिक (Land Lord) के बीच होने वाले विवाद कम होने की उम्मीद है।
इस कानून के आने के बाद मकान मालिक न तो मनमाने तरीके से किराया बढ़ा सकेगा और न ही किराएदार मकानों पर कब्जा करने की अपनी चाल में कामयाब हो सकेंगे।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कैबिनेट में सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश नगरीय परिसरों की किरायेदारी विनियमन विधेयक-2021 के मसौदे को मंजूरी दी. इसे अब मंजूरी के लिए विधानमंडल में रखा जाएगा.
यूपी में फिलहाल शहरी भवन अधिनियम-1972 लागू है। यह काफी समय से चल रहा है। ज्यादातर मकान मालिकों और किराएदारों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं रहते हैं। न ही मकान मालिकों को अपने घर का सही किराया मिल रहा है और साथ ही किराएदारों को भी बहुत सी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं।
इस सभी का हल निकालने के लिए यूपी सरकार एक नया कानून लाने जा रही है, जिससे दोनों को राहत मिल सके। कानून का उल्लंघन करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी और जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।