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योगी सरकार का फैसला, जिलों में एक्टिव केस 500 से ज्यादा होने पर फिर लगेगा कर्फ्यू

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सभी 75 जिलों को फिलहाल कोरोना कर्फ्यू से राहत मिल चुकी है। एक्टिव केस 600 से कम होने के बाद सरकार ने ये राहत दी है। हालांकि अब नए आदेश के मुताबिक़, अगर किसी जिले में एक्टिव केस की संख्या 500 से ज्यादा हुई तो फिर से वहां कोरोना कर्फ्यू लगा दिया जाएगा।

फिलहाल सोमवार से कंटेनमेंट जोन के बाहर, दुकानें और शॉपिंग मॉल सुबह सात बजे से रात नौ बजे के बीच खुल सकते हैं। सरकारी कार्यालयों में पूर्ण उपस्थिति की अनुमति दी गई है। रेस्टोरेंट और ईटिंग पॉइंट 50 प्रति क्षमता के साथ काम कर सकते हैं। ग्राहकों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मिठाई की दुकानों, फास्ट फूड जॉइंट्स और स्ट्रीट फूड जॉइंट्स में खाने की अनुमति दी जा सकती है।

इसके अलावा शादियां अधिकतम 50 मेहमानों के साथ हो सकेंगी। मंदिर और मंदिर भी एक बार में 50 से अधिक भक्तों के साथ नहीं खुलेंगे। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान और कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और जिम भी अगले आदेश तक बंद रहेंगे।

 

 

 

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH