लखनऊः पोर्न फिल्म रैकेट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला किया है। कोर्ट ने अभिनेत्री ‘शर्लिन चोपड़ा’ को गिरफ्तारी से राहत दी है। गौरतलब है कि शर्लिन ने सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट के उनकी अग्रिम जमानत खारिज करने के फैसले के खिलाफ एक अपील दायर की थी। कोर्ट ने याचिका पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। पीठ ने कहा, नोटिस जारी किया है…इस बीच, याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए।

शर्लिन की गिरफ्तारी पर लगी रोक
शर्लिन के वकीन सुनील फर्नांडिस ने कहा कि ‘इस मामले के अन्य आरोपियों को पहले ही सुरक्षा दी जा चुकी है।’ मामले से जुड़ी एक प्राथमिकी में शर्लिन को अभिनेत्री पूनम पांडे के साथ आरोपी बनाया गया है।

राज कुंद्रा की गिरफ्तारी पर भी लगी थी रोक
शीर्ष अदालत ने बीती 18 जनवरी को पूनम पांडे को भी गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी। हाई कोर्ट ने शर्लिन की अग्रिम जमानत याचिका पिछले साल 25 नवंबर को खारिज कर दी थी। इसके साथ ही दिसंबर में राज कुंद्रा को भी गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की गई थी।

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पर महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (रोकथाम) अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। उनपर कथित तौर पर पॉर्न वीडियो बनाने और उन्हें प्रसारित करने का आरोप लगा था। गिरफ्तारी के डर से राज कुंद्रा ने सेशन कोर्ट से ही जमानत की मांग की थी, लेकिन उनकी इस मांग को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद राज कुंद्रा ने हाई कोर्ट में दावा किया की उनको इस केस में फंसाया जा रहा है।




