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फिर जेल से बाहर आया डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम, इस बार मिली 30 दिन की पैरोल

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर रोहतक की सुनारिया जेल से पैरोल पर बाहर आ गया है। रेप और हत्या जैसे गंभीर मामलों में सजा काट रहे राम रहीम को इस बार 30 दिनों की पैरोल मिली है। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद सोमवार सुबह करीब 6:30 बजे वह जेल से बाहर निकला और सिरसा स्थित डेरा आश्रम के लिए रवाना हो गया।

राम रहीम को साल 2017 में दो साध्वियों से दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में भी उसे उम्रकैद की सजा मिली हुई है। 2017 में जेल जाने के बाद से अब तक यह उसकी 16वीं पैरोल और फरलो है। राम रहीम को बार-बार मिलने वाली पैरोल को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। इससे पहले जनवरी 2026 में उसे 40 दिनों की पैरोल मिली थी। वह 5 जनवरी को जेल से बाहर आया था और 15 फरवरी को वापस सुनारिया जेल लौटा था।

राम रहीम को कब-कब मिली पैरोल और फरलो

  • मई 2026 – 30 दिन की पैरोल
  • जनवरी 2026 – 40 दिन की पैरोल
  • अगस्त 2025 – 40 दिन की पैरोल
  • अप्रैल 2025 – 21 दिन की फरलो
  • जनवरी 2025 – 30 दिन की पैरोल
  • अगस्त 2024 – 21 दिन की फरलो
  • अप्रैल 2024 – 21 दिन की फरलो
  • जनवरी 2024 – 50 दिन की पैरोल
  • नवंबर 2023 – 21 दिन की फरलो
  • जुलाई 2023 – 30 दिन की पैरोल
  • जनवरी 2023 – 40 दिन की पैरोल
  • अक्टूबर 2022 – 40 दिन की पैरोल
  • जून 2022 – 30 दिन की पैरोल
  • फरवरी 2022 – 21 दिन की फरलो
  • मई 2021 – 1 दिन की पैरोल
  • अक्टूबर 2020 – 1 दिन की पैरोल

राम रहीम के खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं। साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उसे 25 अगस्त 2017 को जेल भेजा गया था। इसके बाद जनवरी 2019 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई। वहीं, अक्टूबर 2021 में सीबीआई कोर्ट ने डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह हत्या मामले में भी उसे दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हालांकि बाद में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में राम रहीम को बरी कर दिया था।

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH