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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी के ASI सर्वे की दी अनुमति, 31 जुलाई तक पूरा करने के निर्देश

नई दिल्ली। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि ASI 31 जुलाई तक सर्वे का काम पूरा करे। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि सर्वे का काम ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना होना चाहिए।

चीफ जस्टिस ने एएसआई से पूछा कि कब तक काम हो जायेगा? एएसआई ने 31 जुलाई तक पूरा करने की बात कही। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इमारत को कोई नुक़सान नहीं होना चाहिए।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी के ASI के सर्वे पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस बारे में निर्देश लेने को कहा कि सर्वेक्षण के दौरान एएसआई कोई उत्खनन कार्य कर रहा है या नहीं। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि अभी खुदाई नहीं हो रही है। वैज्ञानिक सर्वे हो रहा है। कोर्ट के आदेश के हिसाब से सर्वे हो रहा है।

तब मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि जब इसी तरह के मामले में पहले ही ASI सर्वे के आदेश पर रोक लगी है तो दूसरे मामले में ASI सर्वे की इजाजत कैसे दी जा सकती है। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि आखिर इतनी जल्दी क्यों है? 15वीं शताब्दी से ये स्थान मस्जिद रहा है।

 

 

 

BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH