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पाकिस्तान में ईशनिंदा के आरोपी शख्स को कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा, 12 लाख रु का जुर्माना भी लगाया

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक कोर्ट ने ईशनिंदा के आरोपी एक शख्स को मौत की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं उसपर 12 लाख रु का जुर्माना भी लगाया गया है। सैयद मुहम्मद जीशान को शुक्रवार को पेशावर की एक अदालत ने आर्थीक अपराध निवारण अधिनियम और आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत दोषी ठहराया। अदालत के आदेश में कहा गया है, “हिरासत में सैयद ज़काउल्लाह के बेटे सैयद मुहम्मद जीशान को दोषी ठहराया गया।

जीशान, जो उत्तर-पश्चिम शहर मर्दन के निवासी हैं, पर 1.2 मिलियन रुपये ($ 4,300) का जुर्माना भी लगाया गया। सईद के वकील इबरार हुसैन ने एएफपी को बताया कि पंजाब प्रांत के तालागंग निवासी मुहम्मद सईद ने दो साल पहले संघीय जांच एजेंसी के पास एक आवेदन दायर किया था, जिसमें जीशान पर एक व्हाट्सएप ग्रुप में ईशनिंदा सामग्री पोस्ट करने का आरोप लगाया गया था।

उन्होंने कहा, “एफआईए ने जीशान के सेल फोन को जब्त कर लिया था और इसकी फोरेंसिक जांच ने उसे दोषी साबित कर दिया.” जबकि ईशनिंदा पर रोक लगाने वाले पाकिस्तान के कानूनों में संभावित मौत की सजा हो सकती है, अभी तक इसे अपराध के लिए कभी लागू नहीं किया गया है। हालांकि कई मामलों में मुस्लिमों ने साथी मुसलमानों पर आरोप लगाया है, अधिकार कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों – विशेष रूप से ईसाई – अक्सर क्रॉसफ़ायर में पकड़े जाते हैं, व्यक्तिगत स्कोर को निपटाने के लिए ईशनिंदा के आरोपों का इस्तेमाल किया जाता है।

BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH