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बागेश्वर धाम के अनुयाई ने अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव पर किया मुकदमा

जबलपुर (मप्र)। बागेश्वर धाम के एक अनुयाई कृषि विभाग के रिटायर्ड अधिकारी भीष्मदेव शर्मा ने अधिवक्ता डा. रश्मि पाठक के माध्यम से महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव पर जबलपुर की जिला अदालत में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर कर सजा देने की मांग की है।

इस संबंध में पीड़ित की वकील डा. रश्मि पाठक ने बताया, जबलपुर की जिला अदालत में आरोपित के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा- 499 और 500 के तहत इस्तगासा दायर कर दिया गया है।

मुकदमे में आरोप है कि एक आपराधिक साजिश के तहत बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की बेदाग छवि और ख्याति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के लिए एक षड्यंत्र के तहत नागपुर में उनकी कथा के दौरान 11 जनवरी को एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर आरोपित श्याम मानव ने सनातन धर्म के प्रचारक श्री धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का अपमान किया है।

यह है पूरा मामला

मुकदमे के अनुसार श्याम मानव, जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से संबंध रखते हैं, ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर आम जनता के साथ छल कर पैसा कमाने के आरोप पत्रकार वार्ता के माध्यम से लगाए थे।

आरोपी श्याम मानव ने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ अंधश्रद्धा फैलाने का आरोप लगाते हुए उन्हें जादू टोना कानून 1954 और महाराष्ट्र सरकार के काला जादू कानून 2013 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते हुए उनको गिरफ्तार करने की मांग की थी। जिससे सारे सनातनी समाज की भावनाएं आहत हुई हैं।

पत्रकार वार्ता का जवाब धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने उनकी छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर शहर में हुई कथा के दौरान दिनांक 20 जनवरी को दिया, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के कई न्यूज़ चैनल और प्रिंट मीडिया पत्रकारों के सामने श्याम मानव को उनके राम दरबार में आने के लिए चुनौती दी थी।

इसी दरबार के दौरान शास्त्री ने लाखों भक्तों की मौजूदगी में एक राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार के बारे में अपनी विधा के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक की थी, जिसे देखकर सारा देश स्तब्ध रह गया था।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि आरोपी जानबूझकर शास्त्री के राम दरबार में नहीं आया। जो इस बात को स्वयं सिद्ध करता है कि आरोपी ने आपराधिक मानहानि कर हिंदू समाज की भावनाओं को आहत किया है।

BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH