अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस का होना बहुत जरूरी है। इसके बिना गाड़ी चलाना कानूनन जुर्म है। अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाएंगे तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। क्या आप जानते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ 20 साल तक के लिए ही वैलिड होता है। इसके बाद आपको उसे फिर से रिन्यू कराना होता है। आरटीओ कहता है कि ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी खत्म होने की आखिरी तारीख के 30 दिन के भीतर डीएल को रिन्यू करा लेना चाहिए।
हालांकि किसी कारणवश अगर आप इस समयसीमा के भीतर डीएल को रिन्यू नहीं करवा पाते हैं तो डीएल की वैलिडिटी खत्म के बाद आपके पास एक साल का समय होता है। अगर आप एक साल के भीतर लाइसेंस को रिन्यू नहीं करवाते हैं तो आपको दोबारा से लाइसेंस बनवाने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और इसकी शुरुआत लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस से होगी। आइए जानते हैं घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवाने का प्रोसेस क्या है?
सबसे पहले तो ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े कुछ नियमों के बारे में जान लेते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक, निजी ड्राइविंग लाइसेंस जारी होने की तारीख से 20 साल के लिए या धारक की 40 साल की उम्र होने तक (जो पहले आता हो) वैध होता है। 40 साल की उम्र के बाद ड्राइविंग लाइसेंस 10 साल और उसके बाद पांच साल के लिए जारी किया जाता है।
1- ऑनलाइन कैसे कराएं डीएल का रिन्यूअल
2- सबसे पहले तो परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर विजिट करें।
3- इसके लिए आपको Parivahan.gov.in लिंक को ओपन करना होगा।
4- फिर अपने राज्य का चुनाव करें और स्क्रीन पर दिख रहे ‘लाइसेंस रिन्यू’ वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
5– इसके बाद आवेदन पत्र में अपनी निजी जानकारी भरें, जिसके बारे में आपसे पूछा जाए।
6- अब आपको अपने पहचान पत्र के रूप में बर्थ सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ आदि अपलोड करना होगा।
7- इसके अलावा आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर भी अपलोड करने होगा।
8- फिर आपको डीएल रिन्यूअल की फीस जमा करनी होगी।
9- बस आपके ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
10– अब आप रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं।