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चारा घोटाले से जुड़े केस में लालू यादव को 5 साल की सजा, 60 लाख का जुर्माना

रांची। रांची स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने डोरंडा ट्रेजरी से 139.5 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई है। उन पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह चारा घोटाले से जुड़ा पांचवां मुकदमा है, जिसमें अदालत ने उन्हें सजा सुनाई है।

सीबीआई के जज एस के शशि ने इन दोषियों को सजा सुनाई। इससे पूर्व सभी दोषियों ने ऑनलाइन कोर्ट में हाजिरी लगाई। लालू प्रसाद यादव इस समय रांची र‍िम्‍स में इलाजरत हैं। यहां पर होटवार जेल प्रशासन की ओर से उन्‍हें एक लैपटाप उपलब्‍ध कराया गया था। इसी लैपटाप के सहारे लालू यादव ने अपनी सजा सुनी। सजा सुनाए जाने से पहले लालू प्रसाद की ओर से उनके वकील प्रभात कुमार ने अदालत में बहस की। उन्होंने लालू की उम्र और बीमारी का हवाला दिया, लेकिन कोर्ट ने उनकी एक न सुनी।

सीबीआई कोर्ट ने लालू के अल्वा जिन लोगों को सजा सुनाई है उनमें उनमें पूर्व विधायक आरके राणा और पशुपालन विभाग के पूर्व सचिव बेक जूलियस भी शामिल हैं।

 

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH