बेसिक शिक्षा विभाग, उन्नाव में भविष्य निधि कार्यालय कानपुर की ओर से एक जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत लागू नवीन योजनाओं एवं प्रावधानों PMVBRY VISHWAS EEC आदि के संबंध में विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विस्तृत जानकारी दी गई।
कैंप में विशेष रूप से बताया गया कि जिन गैर सरकारी पेंशन प्राप्त कर्मचारियों का प्रथम वेतन ₹25,000 से कम है, उनके भविष्य निधि मासिक अंशदान को नियमानुसार अगले माह की 15 तारीख तक जमा करना अनिवार्य है। निर्धारित समय पर अंशदान जमा न करने पर नियमानुसार कार्रवाई एवं दंड का प्रावधान है। इस अवसर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री शैलेश पांडे, लेखाधिकारी श्री सतीश पांडे, डाइट प्राचार्य श्री प्रसेनजीत सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
भविष्य निधि विभाग कानपुर की ओर से क्षेत्रीय आयुक्त श्री प्रतीश सिंह, लेखाधिकारी श्री राहुल गुप्ता एवं उनकी टीम ने प्रतिभाग किया। टीम द्वारा भविष्य निधि अधिनियम के प्रावधानों, नवीन योजनाओं तथा अनुपालन संबंधी आवश्यक प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई। कैंप का उद्देश्य गैर सरकारी पेंशन प्राप्त कर्मचारियों एवं संबंधित अधिकारियों को भविष्य निधि संबंधी प्रावधानों के प्रति जागरूक करना तथा उनके प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करना रहा।




