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संगरूर जिला अदालत ने मानहानि मामले में मल्लिकार्जुन खरगे को भेजा समन, जा सकती है सांसदी

नई दिल्ली। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को संगरूर जिला अदालत ने मानहानि मामले में समन भेजा है। इस बात की याचिकाकर्ता हितेश भारद्वाज ने जानकारी दी है। दरअसल, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो में बजरंग दल की तुलना देश विरोधी संगठन जैसे सिम्मी और अलकायदा के साथ की थी। कांग्रेस ने कर्नाटक में सत्ता में आने पर बजरंग दल पर पाबंदी लगाने की बात भी कही थी। अब इसके विरोध में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को मानहानि का नोटिस भेजा गया है।

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने कर्नाटक चुनाव के दौरान बजरंग दल को देश विरोधी बताकर इसकी तुलना सिम्मी और अलकायदा से की थी। इसी के विरोध में हिंदू सुरक्षा परिषद और बजरंग दल हिंद के संस्थापक हितेश भारद्वाज ने संगरूर कोर्ट में मलिकार्जुन खरगे के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया है। भारद्वाज के इस मुकदमे पर संगरूर कोर्ट ने खरगे को समन भेजा है। बता दें कि इस मामले में संगरूर के सीनियर डिवीजन जज रमनदीप कौर ने मल्लिकार्जुन को सम्मन भेजा है। अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष को 10 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया है। वहीं आज इस मामले में हितेश भारद्वाज की तरफ से संगरूर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी।

बता दें कि इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भी मानहानि केस में सांसदी जा चुकी है। दरअसल, 13 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी ने ‘सारे चोर मोदी ही क्यों?’ वाला बयान दिया था। कर्नाटक में एक चुनावी रैली में दिए इस बयान पर गुजरात के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। जिसमें सूरत की कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुना दी। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल की सदस्यता खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। सचिवालय ने बताया था कि जिस दिन अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया, उसी दिन से वो अपनी सांसदी गंवा चुके हैं।

BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH