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लखनऊ मे 5 अक्टूबर तक लागू धारा 144 लागू , ये है वजह

लखनऊ। उत्त्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। लखनऊ के संयुक्त पुलिस आयुक्त के अनुसार राजधानी में सितम्बर से अक्टूबर महीने में कई त्यौहार होने हैं और साथ ही किसान आंदोलन के मद्देनज़र ये फैसला लिया गया है। शहर में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए 5 अक्टूबर तक धारा 144 लागू रहेगी। पुलिस के मुताबिक इस दौरान विधानसभा भवन के एक किलोमीटर के दायरे में बैलगाड़ी, घोड़ा-गाड़ी और ट्रैक्टर-ट्रॉली लाने पर पाबन्दी रहेगी।

इसकी वजह संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कानून व्यवस्था चौकस करना बताई है। जारी आदेश के मुताबिक सितंबर -अक्टूबर माह में होने वाले त्योहारों में 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी, 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती, 19 सितंबर को अनन्त चतुर्दशी, 28 सितंबर को चेहल्लुम, दो अक्टूबर को गांधी जयंती, 14 अक्टूबर को दशहरा/विजयादशमी और 19 अक्टूबर को बारावफात/ईद-ए-मिलाद शामिल हैं। इसके अलावा लखनऊ में कई प्रवेश प्रतियोगी परीक्षाएं भी कराई जाएंगी।

आदेश में कहा गया है की भारतीय किसान यूनियन के सभी प्रदर्शनकारियों और संगठनों के धरना-प्रदर्शन को रोकने के लिए भी ये कदम उठाए गए हैं। धारा 144 के उल्लंघन पर धारा 188 के तहत क़ानूनी कार्यवाई की जाएगी। बता दें की 10 सितम्बर को कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी लखनऊ आ रही हैं, जिसके चलते इस फैसले को राजनितिक एंगल से भी देखा जा रहा है।

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH