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यूपी की आईएएस अफसर बी चंद्रकला पर अब चलेगा मुकदमा, लगे यह आरोप 

यूपी की चर्चित महिला आईएएस अफसर बी चंद्रकला को कौन नहीं जानता। यह एकलौती ऐसी अधिकारी हैं जिनके सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स की संख्या किसी भी बड़े सेलेब्स से कम नही है। इनकी एक बड़ी फैन फॉलोइंग इन्हें एक विशेष रूतबा देती हैं। लेकिन, अब इस आईएएस पर मुकदमा चलेगा क्योकि इन्होंने एक बड़ी गलती कर दी है। दरअसल, एक मामले में इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है।

सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बी चंद्रकला को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने इलाहाबाद की सीजेएम कोर्ट से बी चन्द्रकला के खिलाफ जारी समन आदेश को सही मानते हुए इसके खिलाफ दाखिल अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत ने अर्जी खारिज करने के साथ ही पिछले कुछ महीनों से समन आदेश पर लगी रोक भी हटा दी है। हाईकोर्ट से अर्जी खारिज होने के बाद महिला आईएएस को अब सीजेएम कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने बी. चन्द्रकला के साथ ही आरोपी रही आसमा बीवी और अन्य को भी राहत देने से इंकार करते हुए उनकी अर्जियों को भी खारिज कर दी है।

क्या है मामला – इलाहाबाद की फूलपुर तहसील के सांवडीह गांव की रहने वाली अनंती देवी का आरोप है। उनके गांव की आसमा बानो ने साल 2011 में तत्कालीन एसडीएम बी चंद्रकला से मिलकर उनके घर के रास्ते में आने वाली जमीन पर अपना कब्जा ले लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उसने एसडीएम को तमाम दस्तावेज दिए और साथ ही मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग होने की भी बात बताई।

लेकिन तत्कालीन एसडीएम चंद्रकला ने लेखपाल और कानूनगो से मनमानी रिपोर्ट लगवाकर फैसला आसमा बीवी के पक्ष में दे दिया और उसका रास्ता बंद करा दिया। अनंती देवी ने एसडीएम के इस फैसले को इलाहाबाद की सीजेएम कोर्ट में चुनौती दी थी। सीजेएम कोर्ट से आईएएस बी चन्द्रकला व अन्य विपक्षियों को समन जारी हुआ। सीजेएम कोर्ट से जारी समन को आईएएस बी चंद्रकला ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सोमवार को अदालत ने उनकी अर्जी खारिज कर दी।

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