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मप्र में 2 दुष्कर्मियों को फांसी की सजा

ग्वालियर/कटनी 27 जुलाई (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश में 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वालों को फांसी की सजा का प्रावधान किए जाने के बाद शुक्रवार को दो न्यायालयों ने अहम फैसले सुनाए। ग्वालियर मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या करने के आरोपी जितेंद्र कुशवाहा और कटनी में मासूम से दुष्कर्म के आरोपी ऑटो चालक को फांसी की सजा सुनाई गई है। ग्वालियर में पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता सोमवीर यादव ने शुक्रवार को संवाददाताओं को बताया कि ग्वालियर के आमखो क्षेत्र में एक शादी समारोह में हिस्सा लेने आई छह साल की मासूम 20 जून को गायब हो गई थी और 21 जून को उसका शव केंसर पहाड़िया पर मिला था। पोस्टमार्टम में दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। इस मामले की वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए विशेष न्यायाधीश संगीता सिंह ने सुनवाई की। उन्होंेने शुक्रवार को फांसी की सजा सुनाई। सुनवाई मंगलवार को पूरी हो गई थी।

बताया गया कि कंपू थाने की पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी जितेंद्र कुशवाहा को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। 13 दिन की सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश संगीता सिंह ने फांसी की सजा सुनाई। इस मामले में 33 लोगों की गवाही हुई, 13 दिन सुनवाई चली और डीएनए से इस बात की पुष्टि हुई कि आरोपी जितेंद्र कुशवाहा ही है।

इसी तरह कटनी जिले की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश माधुरी राज लाल ने ऑटो चालक और दुष्कर्म के आरोपी राज कुमार कोल को महज पांच दिन की सुनवाई में शुक्रवार को ऐतिहासिक फैसले में फांसी की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त जिला अभियोजन अािकारी डी.एस. तारण ने संवाददाताओं को बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के शिवनगर का निवासी ऑटोचालक राजकुमार पांच वर्षीय की बच्ची को स्कूल लाता ले जाता था, तभी स्कूल से लौटते समय ऑटोचालक ने मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकत की।

तारण के अनुसार, बच्ची ने ऑटो चालक की हरकत को अपने परिजनों को बताया। इस पर पिता ने कोतवाली थाने में 7 जुलाई, 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 8 जुलाई को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था।

तारण ने बताया कि कोतवाली पुलिस ने विवेचना कर न्यायालय में 23 जुलाई को चालान पेश किया। न्यायाधीश माधुरी राजेलाल ने पांच दिन के अंदर फैसला सुनाकर आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। पीड़ित पक्ष की ओर से रवींद्र जायसवाल ने पैरवी की।

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