लखनऊ। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द कर दी है।
आरोप है कि चुनाव लड़ते वक्त अब्दुल्ला आजम की उम्र पूरी नहीं थी और इसके लिए उन्होंने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया।
अब्दुल्ला आजम के खिलाफ यह शिकायत बसपा उम्मीदवार नवाब काजिम अली ने दर्ज कराई थी। बसपा प्रत्याशी का आरोप था थी 25 साल के न होने के बावजूद चुनाव लड़े थे।
इसी शिकायत पर सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 27 सितम्बर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद जस्टिस एसपी केसरवानी की बेंच ने फैसला सुनाया है।
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