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निर्भया केस: चारों दोषियों को फांसी एक साथ या अलग-अलग, कोर्ट सुनाएगा फैसला

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ‘निर्भया’ गैंगरेप मामले से जुड़ी केंद्र की उस याचिका पर बुधवार को अपना फैसला सुनाएगी जिसमें चारों दोषियों की फांसी पर रोक से जुड़े निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने रविवार को विशेष सुनवाई के तहत इस मुद्दे पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

केंद्र सरकार ने निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें कोर्ट ने निर्भया के दोषियों की फांसी पर अनिश्चितकाल के लिए रोक लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज सुरेश कैथ निर्भया के मामले में केंद्र सरकार की दोषियों को जल्द फांसी देने के लिए लगाई गई अर्जी पर अपना फैसला सुनाएंगे।

दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से यह साफ होगा कि क्या चारों दोषियों को एक साथ फांसी देना जरूरी है या उन दोषियों को फांसी दी जा सकती है, जिनकी दया याचिका या क्यूरेटिव खारिज की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी लगाकर कहा था कि चारों दोषी ज्यूडिशियल सिस्टम का गलत फायदा उठा कर फांसी को टालने की कोशिश कर रहे हैं।

इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने रविवार को विशेष सुनवाई करने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि निर्भया के चारों दोषियों को 2 फरवरी को फांसी की तारीख तय की गई थी, लेकिन दोषी की दया याचिका राष्ट्रपति के यहां लंबित रहने के चलते दिल्ली की पटिया हाउस कोर्ट ने फांसी पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी थी।

 

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH