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यूपी : लॉकडाउन के दौरान ‘ए’ वर्ग और ‘बी’ वर्ग जिलों में दी जाएगी ये छूट

योगी सरकार ने लॉकडाउन के दौरान पूरे प्रदेश को दो वर्गों में बांट दिया है। ‘ए’ वर्ग में वे जनपद होंगे जहां अब तक एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला है। वर्ग ‘बी’ में वह जनपद होंगे जहां पॉजिटिव केस मिल चुके हैं या 14 अप्रैल तक और मिलने की आशंका है। ‘ए’ वर्ग वाले जिलों में कुछ रियायतें दी जाएंगी। ‘बी’ वर्ग वाले जिलों में प्रतिबंध पूरी तरह से जारी रहेगा। अगर 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन बढ़ता है तो ये नियम लागू हो सकते हैं।

सरकार की ओर से दी गई रियायत के तहत वर्ग ‘ए’ वाले जिलों के बीच सुबह सात बजे से लेकर दोपहर एक बजे के बीच खुद के वाहनों से यात्रा हो सकेगी। वर्ग ‘ए’ और वर्ग ‘बी’ वाले जिलों के बीच वाहन नहीं चलेंगे, केवल आवश्यक सामान की ढिलाई हो सकेगी।

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वर्ग ‘ए’ वाले जिलों सहित अगर कहीं कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आते हैं तो प्रतिबंध अधिक सख्त किए जाएंगे। क्वारेंटाइन किये गए लोगों को इधर-उधर आने-जाने की इजाजत नहीं होगी। सभी निजी अस्पताल और अन्य चिकित्सीय संस्थाएं प्रदेश में खुली रहेंगी और सोशल डिस्टेंस नीति का पालन होगा।

वर्ग ‘बी’ वाले जिलों में हॉटस्पॉट एरिया को छोड़कर सभी जिलों में खेती किसानी, बागवानी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, कटाई बुवाई आदि के कार्य चलते रहेंगे। हालांकि इस बात के सख्त निर्देश दिये गये हैं कि राज्य की सीमा से बाहर और वर्ग ‘बी’ वाले जिलों से श्रमिक नहीं लाए जा सकेंगे। वर्ग ‘बी’ के जिलों की सीमाएं सील रहेंगी और सामान का परिवहन भी जिलों की सीमा के अंदर नहीं होगा।

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