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धारा 144 के उल्लंघन का आरोप में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ केस दर्ज

लखनऊ। यूपी के हाथरस में धारा 144 का उल्लंघन करने के लिए भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद और 400-500 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इन लोगों को आईपीसी और महामारी रोग अधिनियम में एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि रविवार को चंद्रशेखर आजाद अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे थे। हाथरस में जिला प्रशासन धारा 144 और महामारी एक्ट के तहत महज पांच लोगों को ही जाने की अनुमति दी थी, ऐसे में 400 से अधिक लोगों को लेकर पहुंचे चंद्रशेखर पर एफआईआर दर्ज की गई है।

पीड़ित परिवार को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिले: चंद्रशेखर आज़ाद

आजाद ने मांग है कि पीड़ित परिवार को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिले और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज इस मामले की जांच करें। उन्होंने कहा, मेरे साथ पीड़िता का परिवार मौजूद था, मेरे पहुंचते ही सबसे पहले परिवार ने कहा कि वे लोग यहां सुरक्षित नहीं हैं। वे डरे हुए हैं, डर के साये में न्याय कैसे होगा।

आजाद ने कहा कि गांव में आरोपियों के पक्ष में पंचायत हो रही है, धारा 144 सिर्फ पीड़ित परिवार से मिलने से राकने के लिए लागू है, जबकि गांव में हजारों लोगों को इकट्ठा होने दिया गया। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को अंदेशा है कि गांव के लोग उन पर पथराव कर सकते हैं। दरिंदगी का शिकार हुई लड़की के पिता का कहना है, हो सकता है, कोई भीड़ आकर मेरे परिवार के साथ कुछ कर देगी और वो बस सुर्खियां बन जाएंगी। बकौल आजाद, पीड़ित पिता ने कहा, पूरे देश में गुस्सा है। हमें वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलनी चाहिए

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH